PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अब तक अपने आधार कोर्ड को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक नहीं कराया है, तो आपके लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। 31 मार्च के बाद आप PAN कार्ड के 10 अंकों के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन करने से भी रोक दिया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे समय सीमा से पहले 1,000 रुपये का जुर्माना देकर ऐसा कर सकते हैं।
