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PAN-Aadhaar link: पैन को आधार से जल्द कराएं लिंक, 31 मार्च है अंतिम तारीख, समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। 31 मार्च के बाद आप PAN कार्ड के 10 अंकों के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन करने से भी रोक दिया जाएगा

Curated By: Shubham Thakurअपडेटेड Jan 22, 2023 पर 2:24 PM
PAN-Aadhaar link: पैन को आधार से जल्द कराएं लिंक, 31 मार्च है अंतिम तारीख, समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
अगर आपने अब तक अपने आधार कोर्ड को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक नहीं कराया है, तो आपके लिए जरूरी खबर है।

PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अब तक अपने आधार कोर्ड को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक नहीं कराया है, तो आपके लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। 31 मार्च के बाद आप PAN कार्ड के 10 अंकों के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन करने से भी रोक दिया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे समय सीमा से पहले 1,000 रुपये का जुर्माना देकर ऐसा कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी चेतावनी

आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, "आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन काम करना बंद कर देगा। यह अनिवार्य और जरूरी है। देर न करें, आज ही लिंक करें।"

पैन को आधार से लिंक करने का क्या है तरीका

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