Pan-Aadhar: सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है, लेकिन अभी भी लोगों को दोनों डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के लिए जुर्माना देना होगा। पैन-आधार को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 तक कोई फीस नहीं देनी थी लेकिन उसके बाद सरकार ने जुर्माने का प्रावधान कर दिया था। सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया था लेकिन1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अब इस डेडलाइन को फिर से 30 जून तक के लिए रिवाइज किया गया है। अभी ये जुर्माना 1,000 रुपये है। अगर अभी भी आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते तो 1 जुलाई 2023 से टैक्सपेयर्स ये काम नहीं कर पाएंगे।
1) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
2) ऐसे रिफंड पर उस समय के लिए ब्याज भी मिलेगा। जब तक पैन पैन निष्क्रिय रहता है।
3) टीडीएस और टीसीएस को हाइएस्ट रेट पर काटा जाएगा।
अभी तक 51 करोड़ पैन को आधार लिंक किया जा चुका है। पैन को आधार से 1,000 रुपये देकर जोड़ा जा सकता है।
आधार को पैन से SMS के जरिये कर सकते हैं लिंक
1 सबसे पहले अपने मोबाइल से UIDPAN (स्पेस) 12 डिजिट का आधार नंबर (स्पेस) पैन नंबर टाइप करें
2 अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेज दें।
3 आपके पास आधार को पैन से लिंक करने का कंफर्म होने का मैसेज आ जाएगा।
पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन करें लिंक
1 इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
2 अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो पहले रजिस्टर करें।
3 आपका पैन और आधार नबंर आपके यूजर आईडी के तौर पर सेट हो जाएंगे।
4 अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें।
5 एक पॉप अप नोटिफकिशन आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा।
6 अगर नोटिफिकेशन न आए तो 'Quick Links' सेक्शन को खोलें। होमपेज पर लिंक आधार को सिलेक्ट करें।
7 अपने पैन नंबर, आधार को टाइप करें और चेकबॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड को स्क्रीन पर भरें।
8 सभी जानकरी देने के बाद आपके पास आधार को पैन से लिंक करने का कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
9 अगर आपके पैन और आधार में दी जानकारी में अंतर हुआ तो पहले आपको अपने आधार या पैन की जानकारी को अपडेट कराना होगा। बिना इसके ये लिंक नहीं होगा।