सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी करदाताओं को अपना PAN कार्ड अपने आधार नंबर से लिंक करना होगा। लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के बाद अगर लिंकिंग नहीं होती, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, और बैंकिंग व निवेश संबंधी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां बाधित हो जाएंगी।
यदि आपकी लिंकिंग समय पर नहीं होती, तो आपका वेतन खाते में आने पर असर पड़ सकता है, आपके SIP और निवेश ट्रांजेक्शन रोके जा सकते हैं, और TDS/TCS क्रेडिट में बाधा आएगी। साथ ही, फॉर्म 26AS में आपकी टैक्स कटौती नहीं दिखेगी, जिससे टैक्स अधिक कट सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, निष्क्रिय PAN भविष्य में नए निवेश, शेयर ट्रेड या KYC अपडेट पर रोक लगा सकता है, जिससे आपकी आर्थिक गतिविधियों में भारी रुकावट आ सकती है।
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से अपना PAN और आधार नंबर लिंक कर सकते हैं। प्रक्रिया में आपको अपने PAN, आधार और मोबाइल नंबर की जानकारी भरनी होगी और OTP के ज़रिये वेरीफिकेशन करना होगा। यदि आपका PAN पहले से निष्क्रिय हो चुका है, तो लिंकिंग से पहले ₹1000 का जुर्माना देना आवश्यक होगा।
जो लोग आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर PAN प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 तक की लिंकिंग अनिवार्य है। इसके अलावा, 1 जुलाई 2025 के बाद PAN बनवाने वालों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जल्द से जल्द लिंकिंग पूरी कर लें, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइटों पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। एक बार लिंकिंग करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट या प्रमाण अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके।