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PAN Aadhaar Linking: आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन, पैन और आधार को तुरंत करें लिंक, वरना नहीं कर पाएंगे ये काम

Pan-Aadhar link: यदि आपने अपने दो पहचान पत्र पैन और आधार को 30 जून 2023 से पहले लिंक नहीं किया जाता है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने पैन धारकों के लिए आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 29, 2023 पर 4:57 PM
PAN Aadhaar Linking: आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन, पैन और आधार को तुरंत करें लिंक, वरना नहीं कर पाएंगे ये काम
इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा दें।

 

Pan-Aadhar link: यदि आपने अपने दो पहचान पत्र पैन और आधार को 30 जून 2023 से पहले लिंक नहीं किया जाता है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने पैन धारकों के लिए आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक उन सभी पैनधारकों को लिंक करने से छूट है जो छूट की केटेगरी में आते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा दें। नहीं तो 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा। अब आपके पास 2 दिन का ही समय बचा है।

1 जुलाई से नहीं कर पाएंगे ये काम

अगर आपने 30 जून 2023 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड नहीं ले पाएंगे। इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड नहीं खरीद पाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि आखिरी तारीख जल्द ही आ रही है। देर न करें इसे आज ही लिंक करें।

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