यदि किसी व्यक्ति का पैन आधार से लिंक नहीं हुआ, तो उनका पैन 'निष्क्रिय' की केटेगरी में आ गया है। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार एक निष्क्रिय पैन उसी तरह है जैसे किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है। इसलिए, कोई व्यक्ति पैन की जानकारी दिये बगैर बैंक खाता खोलना, बैंक एफडी में निवेश करना आदि नहीं कर पाएंगे। यदि आपका मौजूदा पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आपके मन में बैंकिंग ट्रांजेक्शन को लेकर कई सवाल मन में आ रहे होंगे? उदाहरण के लिए क्या एक निष्क्रिय पैन बैंक खाते में वेतन के क्रेडिट होने को प्रभावित करेगा? क्या इसका डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जारी होने या इस्तेमाल करने पर असर पड़ेगा?
