31 दिसंबर को नहीं आएगी बैंक अकाउंट में सैलरी, अगर नहीं किया ये काम

Pan-Aadhar Linking: अगर आपने अभी तक अपने PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अब अलर्ट हो जाइए। सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर रखा है। दोनों को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है

अपडेटेड Nov 06, 2025 पर 2:04 PM
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Pan-Aadhar Linking: अगर आपने अभी तक अपने PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अब अलर्ट हो जाइए।

Pan-Aadhar Linking: अगर आपने अभी तक अपने PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अब अलर्ट हो जाइए। सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर रखा है। दोनों को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर इस तारीख तक आपने लिंक नहीं किया, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय यानी ऑपरेटिव नहीं रहेगा। यानी, आप कोई बैंक, टैक्स, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आपकी सैलरी भी बैंक अकाउंट में नहीं आएगी और SIP का पैसा भी नहीं कटेगा।

नहीं आएगी बैंक अकाउंट में सैलरी

इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड भी नहीं मिलेगा। TaxBuddy ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए लिखा है कि अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक PAN-आधार लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से PAN बंद हो जाएगा। न ITR दाखिल कर पाएंगे, न रिफंड मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी या SIP ट्रांजैक्शन भी फेल हो सकती है


किसे PAN-आधार लिंक करना जरूरी है?

फाइनेंस मिनिस्ट्री के 3 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले PAN कार्ड मिला है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना जरूरी है। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने PAN कार्ड आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए बनवाया है। यानी जिनका आधार नंबर बाद में आया, उन्हें भी लिंकिंग करनी होगी।

अगर समय पर लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक PAN-आधार लिंक नहीं किया, तो आपका PAN अगले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से काम करना बंद कर देगा।

आप ITR फाइल या वेरिफाई नहीं कर पाएंगे।

पेंडिंग रिफंड (Pending Refunds) नहीं मिलेंगे।

पेंडिंग ITR प्रोसेस नहीं होंगे।

TDS/TCS क्रेडिट्स आपके फॉर्म 26AS में नहीं दिखेंगे।

टैक्स कटौती (TDS) ज्यादा दर पर होगी।

अगर बाद में आप PAN-आधार लिंक कर लेते हैं, तो 30 दिनों के भीतर PAN फिर से एक्टिवेट हो जाएगा।

क्या आपकी सैलरी या निवेश रुक जाएगा?

अगर आपका बैंक खाता या निवेश पहले से एक्टिव है, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन आगे के फाइनेंशियल काम रुक सकते हैं।

आप नया निवेश, शेयर ट्रेडिंग या KYC अपडेट नहीं कर पाएंगे।

नई SIP या FD शुरू करने में दिक्कत होगी।

टैक्स से जुड़ा काम जैसे ITR फाइलिंग या रिफंड क्लेम नहीं किए जा सकेंगे।

यानि आपकी पुरानी रकम पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ठप हो जाएंगे।

PAN को Aadhaar से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं — www.incometax.gov.in

Link Aadhaar पर क्लिक करें।

PAN नंबर, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर भरें।

OTP के जरिए वेरिफाई करें।

अगर PAN पहले से Inoperative है, तो पहले 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

लिंकिंग के बाद Quick Links → Link Aadhaar Status पर जाकर स्टेटस चेक करें।

किन बातों का रखें ध्यान

PAN और Aadhaar पर नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर एक जैसे होने चाहिए।

NRI, 80 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और कुछ राज्यों के निवासियों को छूट मिल सकती है।

आखिरी तारीख के करीब वेबसाइट पर सर्वर स्लो या क्रैश हो सकता है, इसलिए पहले से लिंक करना बेहतर है।

लिंकिंग पूरी होने के बाद स्क्रीनशॉट या रसीद जरूर सेव करें।

क्यों जरूरी है PAN-आधार लिंकिंग

सरकार ने PAN-आधार लिंकिंग को इसलिए जरूरी बनाया है ताकि टैक्स चोरी, फर्जी PAN कार्ड और पहचान की गड़बड़ियों को रोका जा सके। इससे हर टैक्सपेयर की जानकारी एक यूनिक आईडी से जुड़ जाती है, जिससे धोखाधड़ी घटती है।

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