PAN Card : परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड 10 डिजिट का यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा व्यक्तियों और कंपनियों को जारी किया जाता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है और कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए यह जरूरी होता है। बैंक अकाउंट खोलने, लोन के लिए अप्लाई करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने और निवेश के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है। पैन कार्ड में होल्डर का नाम, फोटोग्राफ, जन्म तिथि और पैन नंबर जैसी जानकारी होती है।
पैन नंबर प्रत्येक कार्डधारक के लिए यूनिक होता है। भारत में जिनकी भी इनकम टैक्सेबल है उनके लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर दंड और जुर्माना लगाया जा सकता है। कई बार यह सवाल आपके मन में भी आता होगा कि क्या एक से अधिक पैन कार्ड रखा जा सकता है? यहां हमने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दिए हैं।
एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर क्या होगा?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार व्यक्तियों को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। हर शख्स को उनके नाम पर केवल एक पैन कार्ड जारी किया जाता है। यह यूनिक होता है और इसे किसी अन्य शख्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
एक से अधिक पैन कार्ड रखना गलत है और इसके लिए दंड या जुर्माना हो सकता है, क्योंकि इसे इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार गलत माना जाता है। इनकम टैक्स रिकॉर्ड में भी इसके चलते कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है और इससे अधिकारियों के लिए किसी शख्स के कर भुगतान और फाइलिंग को सही ढंग से ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है।
अगर किसी शख्स के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो आईटी विभाग उनके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत कार्रवाई कर सकता है। इस धारा के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड तो नहीं है। ऐसा होने पर आपको दूसरा पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए।