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Diwali Bonus: क्या दिवाली बोनस टैक्स-फ्री होता है? टैक्स के नियमों को जान लीजिए नहीं तो हो सकती है मुश्किल

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी दिवाली गिफ्ट्स टैक्स-फ्री नहीं होते हैं। इसकी रिपोर्टिंग सही तरह से नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। एंपलॉयर की तरफ से एंप्लॉयी को मिलने वाले गिफ्ट की वैल्यू अगर 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा

अपडेटेड Oct 14, 2025 पर 9:14 PM
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एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको एंप्लॉयर की तरफ से दिवाली पर कैश बोनस मिलता है तो इसे आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाएगा।

दिवाली बोनस से त्योहार की खुशियां दोगुनी हो जाती है। कई लोगों को दिवाली बोनस मिल गया होगा। कुछ लोगों को अगले 1-2 दिन में मिल जाएगा। सवाल है कि क्या दिवाली बोनस टैक्स-फ्री है?

5000 रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी Diwali Gifts टैक्स-फ्री नहीं होते हैं। इसकी रिपोर्टिंग सही तरह से नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। एंपलॉयर की तरफ से एंप्लॉयी को मिलने वाले गिफ्ट की वैल्यू अगर 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मिठाई का डब्बा, छोटा गैजेट या फेस्टिव अपैरल जैसी चीजें जो आम तौर पर इस अमाउंट तक होती है, वो टैक्स के दायरे में नहीं आएंगी।


5000 रुपये से ज्यादा गिफ्ट पर टैक्स

अगर दिवाली पर एंप्लॉयर से मिला गिफ्ट 5,000 रुपये से ज्यादा वैल्यू का है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा। इसका मतलब है कि महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी या कोई दूसरा महंगा गिफ्ट जिसकी कीमत 5000 रुपये से ज्यादा है तो वह टैक्स के दायरे में आएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको 5000 रुपये से ज्यादा मूल्य का एक गिफ्ट या कई गिफ्ट्स मिले हैं तो आपको उन सबकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अपनी इनकम में जोड़नी होगी। फिर इस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।

कैश बोनस टैक्स के दायरे में आता है

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको एंप्लॉयर की तरफ से दिवाली पर कैश बोनस मिलता है तो इसे आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाएगा। इस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। इसे एक उदाहरण की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपको दिवाली पर 30,000 रुपये का बोनस मिलता है। इसे आपकी सालाना इनकम में जोड़ दिया जाएगा। फिर इस पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। दिवाली पर मिलने वाले कैश बोनस को टैक्स के लिहाज से किसी तरह का एग्जेम्प्शन हासिल नहीं है।

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ज्यादा अमाउंट के बोनस की रिपोर्टिंग जरूरी

अगर आपको इस बार दिवाली पर कैश बोनस मिला है तो उसे आपको अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। अगर आप इसे इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। खासकर अगर आपको बड़े अमाउंट यानी एक लाख या दो लाख का कैश बोनस मिला है तो आपको इसके बारे में जरूर बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।

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