Demat nominee: डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना या बदलना चाहते हैं? यहां जानिए तरीका

Demat nominee: डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना या बदलना अब पूरी तरह डिजिटल और आसान प्रक्रिया है। ऐप या NSDL पोर्टल के जरिए कुछ ही मिनटों में नॉमिनेशन किया जा सकता है। जानिए कौन नॉमिनी बन सकता है और इसे अपडेट करने का सही तरीका क्या है।

अपडेटेड Dec 03, 2025 पर 4:50 PM
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अधिकतर ब्रोकर्स Aadhaar eSign के जरिए ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा देते हैं।

Demat nominee: डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना या अपडेट करना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो चुकी है। चाहे पहली बार नॉमिनी सेट करना हो या पुराना बदलना, अब यह काम कुछ ही मिनटों में ऐप या पोर्टल से हो जाता है।

डीमैट नॉमिनेशन क्या है

नॉमिनेशन वह व्यवस्था है जिसमें अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर उनके शेयर और सिक्योरिटीज किसे मिलेंगे, यह पहले से तय किया जाता है। इससे परिवार को कानूनी जटिलताओं से राहत मिलती है और दावा प्रक्रिया सरल हो जाती है।


कौन हो सकता है नॉमिनी

नॉमिनेशन सिर्फ इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट पर लागू होता है, चाहे सिंगल हो या जॉइंट। नॉमिनी भी केवल कोई व्यक्ति ही हो सकता है। कंपनियां, ट्रस्ट, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म या HUF नॉमिनी नहीं बन सकते। एक अकाउंट में अधिकतम तीन नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं और उनके हिस्से का प्रतिशत तय करना जरूरी है।

ब्रोकर्स ऐप से नॉमिनी कैसे जोड़ें

अधिकतर ब्रोकर्स Aadhaar eSign के जरिए ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा देते हैं। यूजर ऐप या वेबसाइट में जाकर Profile / Account Settings में Nomination सेक्शन चुनते हैं, नॉमिनी की जानकारी भरते हैं और Aadhaar OTP से प्रक्रिया पूरी करते हैं। DP आमतौर पर 1–3 दिनों में रिक्वेस्ट मंजूर कर देता है।

NSDL पोर्टल के जरिए नॉमिनी अपडेट

अगर आपका डीमैट अकाउंट NSDL में है, तो आप NSDL पोर्टल पर सीधे नॉमिनी बदल सकते हैं। DP ID, Client ID और PAN डालकर OTP से लॉगिन किया जाता है। 'I wish to Nominate' चुनकर नॉमिनी की जानकारी भरनी होती है और Aadhaar eSign पूरा करने पर रिक्वेस्ट DP को चली जाती है। मंजूरी या रिजेक्शन की सूचना SMS से मिल जाती है।

क्या नॉमिनी कभी भी बदला जा सकता है?

हां, नॉमिनी कभी भी बदला जा सकता है। नया जोड़ना हो, हटाना हो या प्रतिशत हिस्सा अपडेट करना हो। यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है।

डीमैट नॉमिनी से जुड़ी अहम बातें

  • नॉमिनेशन से मृत्यु के बाद सिक्योरिटीज ट्रांसफर आसान होता है।
  • सिर्फ इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स पर नॉमिनेशन संभव है।
  • अधिकतम 3 नॉमिनी जोड़ सकते हैं, प्रतिशत तय करना जरूरी है।
  • Aadhaar eSign से ऐप पर नॉमिनेशन मिनटों में पूरा हो जाता है।
  • NSDL पोर्टल पर भी सीधे नॉमिनी अपडेट किया जा सकता है।

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