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अब पार्टनरशिप फर्म्स को रखना होगा कड़ा हिसाब, पार्टनर को इन पेमेंट्स पर लगेगा TDS

वित्त वर्ष 26 से पार्टनरशिप फर्म्स के लिए TDS नियम बदल गए हैं। Section 194T के तहत पार्टनर की सैलरी, ब्याज और अन्य पेमेंट्स पर TDS जरूरी होगा। ₹20,000 से ऊपर भुगतान पर 10% टैक्स कटेगा, जबकि प्रॉफिट शेयर पर छूट रहेगी। जानिए डिटेल।

Edited By: Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 29, 2026 पर 4:25 PM
अब पार्टनरशिप फर्म्स को रखना होगा कड़ा हिसाब, पार्टनर को इन पेमेंट्स पर लगेगा TDS
TDS उस समय लागू होगा जब भुगतान किया जाए या जब रकम पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट की जाए

अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो आपको कुछ नए नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जुलाई 2024 के बजट में Income Tax Act में Section 194T जोड़ा गया था। इसके तहत अब पार्टनरशिप फर्म्स को अपने पार्टनर्स को किए जाने वाले कुछ भुगतान पर TDS काटना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है।

TDS कब काटना होगा

TDS उस समय लागू होगा जब भुगतान किया जाए या जब रकम पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट की जाए- जो भी पहले हो। यानी अगर आपने पैसा दिया नहीं है लेकिन अकाउंट में एंट्री कर दी है, तब भी TDS काटना पड़ेगा।

किन पेमेंट्स पर लगेगा TDS

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