PFRDA: अब किसी भी सरकारी स्कीम में बिना पेपर के ऑन बोर्ड होना पहले से आसान हो जाएगा। पेपरलेस ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) ने कहा कि उसकी योजना में शामिल होने के लिए डॉक्यूमेंट सरकार के केंद्रीय केवाईसी (CYC) के माध्यम से पेश किये जा सकते हैं।
सेंट्रल केवाईसी (CKYC) सरकार की पहल है जो यूजर्स को अलग-अलग रेगुलेटर्स के तहत आने वाली फाइनेंशियल सेक्टर्स की सर्विस का फायदा उठाने के लिए बार-बार KYC कराने की परेशानी से बचाता है। आपको कोई भी फाइनेंशियल सर्विस लेने से पहले केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको एक बार CKYC करानी होगी।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) पहले से ही डिजिलॉकर, आधार ईकेवाईसी, पैन या बैंक खाते की जानकारी के माध्यम से जारी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अपनी पेंशन योजनाओं के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा देता है।
भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में डिजिटल पहलों की सीरिज में पीएफआरडीए ने कहा कि संभावित ग्राहकों को सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने के लिए एक और विकल्प दिया गया है जो कि ऑनलाइन और पेपरलेस है।
ग्राहकों को होगी ये आसानी
CKYC को सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (CERSAI) मैनेज कर रहा है। यह केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (CKYCR) के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकृत केंद्र सरकार की इकाई है। पीएफआरडीए ने कहा कि सीकेवाईसीआर का उद्देश्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाना है और निवेशकों को केवाईसी दस्तावेज तैयार करने और हर बार उनका वैरिफाई करने की परेशानी से बचाता है।