सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का किया ऐलान, 1 अप्रैल 2025 से होगी लागू, जानें कितनी और कैसे मिलेगी पेंशन
Unified Pension Scheme: सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान कर दिया है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नई पेंशन योजना शुरू की है
Unified Pension Scheme: सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान कर दिया है।
Unified Pension Scheme: सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान कर दिया है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नई पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के कुछ फायदों को जोड़कर बनाई गई है। UPS का मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक तय पेंशन देकर उनकी आर्थिक स्थिरता और सम्मान बनाए रखना है।
1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से NPS के तहत रजिस्टर हैं और सरकार की तय की शर्तों को पूरा करते हैं।
योजना के लिए एलिजिबिलिटी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है।
पात्रता के अहम प्वाइंट
सुपरन्युएशन (रिटायरमेंट): 10 साल की सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलेगी।
FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट: ऐसे कर्मचारी जो बिना किसी दंड के इस प्रावधान के तहत रिटायर होते हैं, वे भी रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन पाने के हकदार होंगे।
स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS): 25 साल या उससे अधिक की सर्विस के बाद VRS लेने वाले कर्मचारियों को वह पेंशन मिलेगी, जो उनकी सामान्य रिटायरमेंट की उम्र पर शुरू होती।
इन्हें नहीं मिलेंगे UPS के फायदे
हालांकि, UPS का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो इस्तीफा देते हैं या सर्विस से हटाए जाते हैं या बर्खास्त किए जाते हैं।
पेंशन का कैलकुलेशन और फायदे
UPS में पेंशन का पैसा और सर्विस के सालों के आधार पर तय किया जाएगा।
फुल पेंशन: 25 साल या उससे अधिक सर्विस करने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
अनुपातिक पेंशन: 25 साल से कम सर्विस वाले कर्मचारियों को उनकी सर्विस के अनुसार पेंशन मिलेगी।
न्यूनतम गारंटी: 10 साल या उससे अधिक सर्विस वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये मंथली की तय पेंशन दी जाएगी।
मृत्यु के बाद परिवार को फायदा
अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा/विधुर को पेंशन का 60% मिलेगा। यह पेंशन सुपरन्युएशन, VRS या FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट की तारीख से दी जाएगी।
महंगाई राहत (Dearness Relief) और अन्य फायदे
UPS के तहत कर्मचारियों और परिवार को मिलने वाली पेंशन पर महंगाई राहत (DR) भी लागू होगी। यह राहत पेंशन शुरू होने के बाद दी जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय हर 6 महीने की सर्विस पर कुल मासिक वेतन (बेसिक + डीए) का 10% एकमुश्त अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा। यह अमाउंट मासिक पेंशन पर असर नहीं डालेगा।
लागू होने की तारीख और बदलाव
UPS 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह लागू होगी। कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। पहले सर्विस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा। उनके लिए सरकार टॉप-अप पेमेंट प्रोसेस लागू करगी। ताकि, वह नई पेंशन में शामिल हो सकें।
योजना के फायदे
यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को एक तय और सुरक्षित पेंशन की गारंटी मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के साथ-साथ OPS और NPS दोनों के लाभों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।