PPF: मैच्‍योरिटी पीरियड के बाद भी जारी रख सकते हैं पीपीएफ अकाउंट, जानिए PPF एक्सटेंड करने के नियम और तरीका

Public Provident Fund (PPF): लंबी अवधि के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड निवेश का एक बेहतर विकल्प माना जाता है

अपडेटेड Oct 29, 2022 पर 4:38 PM
पीपीएफ स्कीम को 15 सालों से भी अधिक समय के लिए जारी रखा जा सकता है।

Public Provident Fund (PPF): लंबी अवधि के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (Public Provident Fund- PPF) को निवेश का एक बेहतर विकल्प माना जाता है। PPF में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें टैक्स छूट का भी पूरा फायदा मिलता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन हैं। PPF में निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली रकम, तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। यानी, कहीं भी टैक्स नहीं लगता और इसमें किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं रहता है। नौकरीपेशा, सेल्फ इम्प्लायड प्रोफेशनल और EPFO के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए PPF निवेश का एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा जिनके पास नौकरी नहीं है, जो बिजनेस कर रहे हैं वह भी पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पीपीएफ स्कीम को 15 सालों से भी अधिक समय के लिए जारी रखा जा सकता है, ताकि मैच्योरिटी के समय बड़ा फंड खड़ा किया जा सके।

PPF को 5-5 साल के लिए कर सकते हैं एक्सटेंड

अगर आपने भी पीपीएफ स्‍कीम में निवेश किया है और इस स्‍कीम को 15 साल के मैच्‍योरिटी पीरियड के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। हालिंक, आपको इसके लिए कुछ शर्तों को जरूर पूरा करना होता है।


एक्टेंशन के लिए देनी होगी एप्लिकेशन

पीपीएफ एक्‍सटेंशन के लिए सबसे पहले तो आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां पर भी आपका पीपीएफ खाता है वहां एप्लिकेशन देनी होगी। ये आपको मैच्योरिटी से एक साल पहले देनी होगी।

हर साल जमा करने होंगे 500 रुपये

अगर आपकी एप्‍लीकेशन पर पीपीएफ खाते को 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है तो आपको हर न्यूनतम 500 रुपए सालाना जमा करने होंगे। अगर आप इस न्यूनतम राशि को जमा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। फिर इसे दोबारा शुरू कराने के लिए 50 रुपए सालाना के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी।

15 साल बाद बंद कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट

यह एक ऐसा विकल्प है जिसका इस्तेमाल कैश की जरूरत या वित्तीय संकट के समय किया जा सकता है। अपने PPF के पैसे को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म सबमिट करना होगा जिसमें PPF और सेविंग अकाउंट की डिटेल होगी। इसके अलावा फॉर्म के साथ ओरिजनल पासबुक और कैंसल्ड चेक जमा करना होगा। उसके बाद पीपीएफ का पैसा मैच्योरिटी के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।

PPF पर मिलते हैं ये फायदे

PPF पर ब्‍याज की दर सरकार तय करती है। इस स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। PPF में निवेश करने वाले निवेशक को तीन तरह से टैक्‍स बेनिफिट होते हैं। PPF में निवेश किए गए पैसे पर टैक्स डिडक्शन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्‍स नहीं लगता है।

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