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प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी दिक्कतें

जानते हैं प्रॉपर्टी से जुडे कानूनी दांव पेंच पर कानूनी सलाहकार विनय सिंह की सलाह -

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 10, 2011 पर 1:24 PM
प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी दिक्कतें

10 दिसंबर 2011

सीएनबीसी आवाज़


 
जानते हैं प्रॉपर्टी से जुडे कानूनी दांव पेंच पर कानूनी सलाहकार विनय सिंह की सलाह -

 
सवाल : कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश किया है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। डेवलपर काफी टालमटोल कर रहा है और बुकिंग रद्द करने के लिए कह रहा है, लेकिन जब मैने प्रॉपर्टी बुक की तब से दाम काफी बढ़ गए हैं, क्या करें? 

विनय सिंह : प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्लान एप्रूवल चेक करना चाहिए। अगर ज्यादा देरी होने के आसार दिखे तो रिफंड मांगना चाहिए। साथ ही मुआवजे के साथ आप पैसे भी मांग सकते हैं। प्री लॉन्च में प्रॉपर्टी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में निवेश से बचना चाहिए।

सवाल :
बारदोली में खेती की जमीन थी जो 22 साल पहले बेच दी, खरीदने वाले ने सेल डीड नहीं बनाई थी, अब बनानी है, जमीन पर 10 लोगों का नाम चढ़ा है उसमें से एक ने ज्यादा पैसे मांगे हैं। क्या एक के मना करने से सेल डीड बनाने में दिक्कत आ सकती है? 

विनय सिंह : नियमों के तहत 4 महीने में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 8 महीने की देरी के लिए पेनाल्टी लागू होती है। ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन के वक्त सभी सेलर को दस्तखत के लिए मौजूद होना जरूरी है। 22 साल पुरानी सेल डीड को आज की तारीख में दिखाना होगा।    
         
सवाल : हमारा फ्लैट भाई और मेरे नाम पर है, हमें किसी एक के नाम पर मालिकाना हक ट्रांसफर करना है, कैसे करें?

विनय सिंह : एक मालिक दूसरे के नाम पर गिफ्ट डीड करें। ज्वाइंट ओनरशीप है यानि 50 फीसदी ड्यूटी लगेगी। गिफ्ट डीड बनाकर आप उसे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें।

सवाल : 2005 में सोसायटी रजिस्टर्ड हुए है। तब पार्किंग की जगह लोगों ने खरीदी थी। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के मुताबिक सभी मेंबर्स को समान हक मिलना चाहिए, लेकिन सोसायटी मान नहीं रही, क्या करें?

विनय सिंह : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बिल्डर पार्किंग बेच नहीं सकते हैं। सोसायटी के अपने कुछ नियम होते हैं। बाय लॉ 78 के तहत खरीदी हुई पार्किंग बेच सकते हैं। आप सोसायटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस में शिकायत दर्ज करें।  

सवाल : पिछले 10 महीने से घर में लीकेज की समस्या है। सोसायटी में दो बार शिकायत की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्या कार्रवाई करना ठीक होगा?

विनय सिंह : आप लोकल कॉर्पोरेशन ऑफिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे सोसायटी को रिपेरिंग के आदेश मिलेंगे। साथ ही सोसायटी के खिलाफ लीगल कार्रवाई के लिए आप रजिस्ट्रार में शिकायत कर सकते हैं। 

सवाल :
20 साल पुरानी बिल्डिंग में घर लिया है। जमीन सॉल्ट डिपार्टमेंट की है, 99 साल की लीज पर है, क्या भविष्य में जमीन सोसायटी के नाम पर ट्रांसफर होगी?

विनय सिंह : लीज की जमीन ट्रांसफर नहीं होती है। सोसायटी के पास स्ट्रक्चर का मालिकाना हक है। जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है। लीज खत्म होने के बाद सरकार किराया बढ़ा सकती है।
 
 
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