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Supertech Twin Towers के मलबे पर लगेगा 5% से 18% GST, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Supertech Twin Towers को गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग के अनुसार, 30,000 टन कचरे को नोएडा सेक्टर 80 में एक रीसाइक्लिंग प्लांट में ले जाया जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 01, 2022 पर 8:23 PM
Supertech Twin Towers के मलबे पर लगेगा 5% से 18% GST, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
Supertech Twin Towers के मलबे पर लगेगा 5% से 18% GST

सुपरटेक ट्विन टावर्स (Supertech Twin Towers) को गिराए (Demolition) जाने के बाद, जो 30,000 टन मलबा (Debris) जमा हुआ है, उसे रिसाइकिल (Recycle) करने बाद 50 लाख रुपये कमाए जाएंगे। दूसरी तरफ एक रिसाइकिलर्स ने ये भी बताया कि इस पर कम से कम 2.5 लाख रुपए (5%) GST भी लगेगा। हर एक रिसाइकिल प्रीकास्ट प्रोडक्ट जिसमें सीमेंट/कंक्रीट सामग्री होती है, उस पर 18% की दर से GST लगता है। दूसरे प्रोडक्ट्स पर 5% GST लगता है।

कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट रिसाइकिलर्स ने Moneycontrol को बताया कि खासकर भारत में नीतिगत हस्तक्षेप के अभाव में, ग्राहक अक्सर रिसाइकल वाले के बजाय प्राकृतिक संसाधनों से बने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित करता है।

ट्विन टावर्स के मलबे का क्या होगा?

ट्विन टावर्स 28 अगस्त को सिर्फ 12 सेकंड के भीतर जमींदोज हो गए थे, लेकिन कम से कम 80,000 टन मलबे के पहाड़ को अपने पीछे छोड़ दिया।

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