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अपने PPF अकाउंट से भी निकाल सकते हैं पैसा, नहीं कटेगा कोई चार्ज, जानें नियम

PPF Withdrawal Rules: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) या PPF भारत में एक लंबी अवधि की निवेश योजना है। PPF में सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। PPF पर ब्याज दर सरकार तय करती है और इस पर अभी सालाना 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 07, 2023 पर 5:37 PM
अपने PPF अकाउंट से भी निकाल सकते हैं पैसा, नहीं कटेगा कोई चार्ज, जानें नियम
PPF में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है।

PPF Withdrawal Rules: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) या PPF भारत में एक लंबी अवधि की निवेश योजना है। PPF में सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। PPF पर ब्याज दर सरकार तय करती है और इस पर अभी सालाना 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। PPF में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इसका मतलब है कि निवेशक 15 साल तक इसमें से पैसा नहीं निकाल सकता। हालांकि, कुछ शर्तों के पूरा करने या इमरजेंसी के समय इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। निवेशक 15 साल से पहले 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं नियम..

5 साल में निकाल सकते हैं पैसा

आपके PPF अकाउंट के खाता खोलने की तारीख से 5 साल पूरे होने के बाद निवेशक PPF खाते से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। आप चौथे साल के खत्म होने पर अपने अमाउंट का 50 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं। एक PPF खाताधारक अपने या अपने किसी भी बच्चे की शिक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए PPF खाते से पैसे निकाल सकता है। इसमें भी यही शर्त है कि आप 50 फीसदी पैसा ही निकाल सकते हैं। निवेशक की मृत्यु होने पर PPF खाते से पूरा पैसा निकाल सकता है।

मेडिकल कारणों पर निकाल सकते हैं पैसा

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