52nd GST Council Meet: मोलेसेज पर GST घटकर हुआ 5%, गन्ना किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद

GST काउंसिल ने अपनी 52वीं बैठक में यह भी फैसला किया है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यानी ENA को GST के दायरे में नहीं लाया जाएगा। ​इसकी बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार काउंसिल ने राज्यों को दे दिया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मोलेसेज पर GST को कम करके 5 प्रतिशत किया जा रहा है

अपडेटेड Oct 07, 2023 पर 5:51 PM
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इस फैसले से जानवरों का चारा बनाने की लगात भी घटेगी।

52nd GST Council Meet: GST काउंसिल ने अपनी 52वीं बैठक में Molasses (गुड़/शीरा/खांड़/राब) पर GST की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मोलेसेज पर GST को कम करके 5 प्रतिशत किया जा रहा है। इससे उम्मीद है कि गन्ना किसानों को फायदा होगा। साथ ही मिलों व अन्य संबंधित लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा बचने से गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान भी जल्द से जल्द निपटाने मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि GST काउंसिल का यह मानना है कि इस फैसले से जानवरों का चारा बनाने की लगत भी घटेगी। मोलेस का इस्तेमाल शराब बनाने में भी होता है।

ह्यूमन कंजंप्शन के लिए ENA पर GST नहीं

GST काउंसिल ने अपनी बैठक में यह फैसला भी किया है कि ह्यूमन कंज्प्शन के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यानी ENA को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा। ​इसकी बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार काउंसिल ने राज्यों को दे दिया है। लेकिन इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के मामले में ENA पर GST लगेगा, जो कि 18 प्रतिशत होगा। एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, शराब तैयार करने के लिए एक कच्चा माल है।


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वित्त मंत्री ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि 101वें संवैधानिक संशोधन के बाद राज्यों का ईएनए की बिक्री पर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए नियमानुसार GST काउंसिल के पास ENA पर टैक्स लगाने का अधिकार है।

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