Get App

Railway Ticket Cancellation Rules: रेल यात्रियों को बड़ा झटका! अब 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल नहीं की, तो मिलेगा 'जीरो' रिफंड; जानें नए नियम

Railway Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से ट्रेन छूटने के 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड की राशि को समय के आधार पर तीन श्रेणियों (75%, 50%, और 0%) में बांटा गया है, जिससे यात्रियों को अब अपनी यात्रा रद्द करने का फैसला बहुत पहले लेना होगा।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Apr 03, 2026 पर 2:48 PM
Railway Ticket Cancellation Rules: रेल यात्रियों को बड़ा झटका! अब 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल नहीं की, तो मिलेगा 'जीरो' रिफंड; जानें नए नियम

अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल, 2026 से टिकट कैंसिलेशन और रिफंड की अपनी नीति में आमूलचूल बदलाव कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित इन नए नियमों के अनुसार, अब यात्रियों को अपनी यात्रा को लेकर काफी पहले फैसला लेना होगा, वरना उनकी मेहनत की कमाई पर पानी फिर सकता है।

8 घंटे की 'डेडलाइन'

पुराने नियमों के तहत, ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर यात्रियों को कुछ न कुछ रिफंड मिल जाता था। लेकिन अब इस 'गोल्डन विंडो' को घटाकर 8 घंटे कर दिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो, यदि आपकी ट्रेन शाम 6 बजे की है, तो आपको सुबह 10 बजे तक हर हाल में टिकट कैंसिल करना होगा। अगर आप ट्रेन रवाना होने से 7 या 5 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो रेलवे आपको शून्य (0%) रिफंड देगा।

नए रिफंड स्लैब: कब और कितना कटेगा पैसा?

रेलवे ने समय सीमा के आधार पर रिफंड की राशि को चार मुख्य श्रेणियों में बांट दिया है:

सब समाचार

+ और भी पढ़ें