RBI Cancel License: रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई के एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। RBI ने मुंबई बेस्ड कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। कपोल को-ऑपरेटिव बैंक (Kapol Co-Operative) के पास जरूरी कैपिलटल और कमाई के जरिये नहीं होने के कारण आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। आरबीआई के लाइसेंस कैंसिल होने के बाद को-ऑपरेटिव बैंक बैंकिंग से जुड़ा कारोबार नहीं कर सकता।
बैंक नहीं कर सकता बैंकिंग बिजनेस
कपोल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसें कैंसिल होने के बाद बैंक बैंकिंग कारोबार से जुड़ा काम नहीं कर सकते। इसमें कैश डिपॉजिट कारना और कैश निकालना शामिल है। ये नियम 25 सितंबर से लागू हो चुका है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी के एडिशनल सेक्रेटरी ने बैंक के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट करने के लिए कहा है।
डिपॉजिटर्स को मिलेगा इतना पैसा
RBI ने कहा है कि डिपॉजिटर अपना 5 लाख रुपये तक अमाउंट निकाल सकते हैं। 5 लाख रुपये तक की गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी को-ऑपरेशन (DICGC) देता है। आरबीआई ने कहा कि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक के पास जरूरी कैपिटल और कमाई का जरिय नहीं था। बैंक का कामकाज करना आम लोगों के हित में नहीं था। बैंक की मौजूदा हालात के हिसाब से वह अपने डिपॉजिटर्स का पूरा पैसा नहीं लौटा पाता। इसके कारण ये फैसला लिया गया है।
इससे पहले इन बैंकों ने भी कैंसिल किया लाइसेंस
RBI ने 21 सितंबर को तिरुवनंतपुरम को अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा आरबीआई ने 2 और बैंकों का लाइसेंस हाल में कैंसिल किया है। इमें कर्नाटक का मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक और यूपी के बहराइच का नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है।