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RBI ने मुंबई के एक और बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, ग्राहक इस लिमिट से ज्यादा नहीं निकाल सकते पैसा

RBI Cancel License: रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई के एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। RBI ने मुंबई बेस्ड कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। कपोल को-ऑपरेटिव बैंक (Kapol Co-Operative) के पास जरूरी कैपिलटल और कमाई के जरिये नहीं होने के कारण आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 26, 2023 पर 4:19 PM
RBI ने मुंबई के एक और बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, ग्राहक इस लिमिट से ज्यादा नहीं निकाल सकते पैसा
RBI Cancel License: रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई के एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।

RBI Cancel License: रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई के एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। RBI ने मुंबई बेस्ड कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। कपोल को-ऑपरेटिव बैंक (Kapol Co-Operative) के पास जरूरी कैपिलटल और कमाई के जरिये नहीं होने के कारण आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। आरबीआई के लाइसेंस कैंसिल होने के बाद को-ऑपरेटिव बैंक बैंकिंग से जुड़ा कारोबार नहीं कर सकता।

बैंक नहीं कर सकता बैंकिंग बिजनेस

कपोल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसें कैंसिल होने के बाद बैंक बैंकिंग कारोबार से जुड़ा काम नहीं कर सकते। इसमें कैश डिपॉजिट कारना और कैश निकालना शामिल है। ये नियम 25 सितंबर से लागू हो चुका है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी के एडिशनल सेक्रेटरी ने बैंक के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट करने के लिए कहा है।

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