RBI Cancelled License: रिजर्व बैंक ने 2 बैंकों का कैंसिल किया लाइसेंस, कहीं ये आपका बैंक तो नहीं?

RBI Cancelled License: भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के दो राज्यों में दो सहकारी बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है। भारत में बैंक शुरू करने की इजाजत बैंक देता है और नियमों की अनदेखी करने पर बैंक बंद भी हो सकते हैं

अपडेटेड Jul 06, 2023 पर 12:59 PM
रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे दो सहकारी बैंकों के बैंक लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं।

RBI Cancelled License: भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के दो राज्यों में दो सहकारी बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है। भारत में बैंक शुरू करने की इजाजत बैंक देता है और नियमों की अनदेखी करने पर बैंक बंद भी हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दो राज्यों में दो सहकारी बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है और इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद अब ये बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएंगे।

ये 2 बैंक किये बंद

रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे दो सहकारी बैंकों के बैंक लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। दो अलग-अलग बयान में आरबीआई ने कहा कि उसने बुलढाणा स्थित मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Buldhana-based Malkapur Urban Co-operative Bank Ltd) और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक रेगुलर (Bengaluru-based Sushruti Souharda Sahakari Bank) के बैंकिंग लाइसेंस किंल कर दिए हैं। बयान के मुताबिक लाइसेंस कैंसिल होने के बाद ये दोनों सहकारी बैंक किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन या बैंक से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इन सहकारी बैंकों के पास कैपिटल और इनकम की संभावनाओ की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया है।


पिछले महीने आरबीआई ने कई बैंकों पर लगाया जुर्माना

बैंकों के कामकाज में लापरवाही को लेकर रिजर्व बैंक ने पिछले महीने भी सख्त आदेश दिये थे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जून में निर्देशों का पालन न करने पर जम्मू और कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई के जारी निर्देशों का पालन न करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने इससे पहले एक्सिस बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर समय पर बकाया नहीं चुकाने पर चार्ज लगा दिया था। जबकि, ग्राहक ने चार्ज चुका दिया था। आरबीआई ने यह जुर्माना नियमों को नहीं मानने के कारण लगाया था।

आरबीआई के नियमों का पालन न करना बैंकों को पड़ता है भारी

रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी एक और बैंक पर भारी पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पटना पर 60.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकों के रोजमर्रा के कामकाज को लेकर सख्त नियम बनाए हैं और रिजर्व बैंक समय-समय पर देश के प्राइवेट, पब्लिक और सहकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा करता रहता है।

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