रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बार फिर महाराष्ट्र के बैंक पर जुर्माना लगाया है। RBI की सख्ती के बावजूद कई बैंक लगातार नियमों का पालन नहीं कर रहे जिसके कारण RBI को यह कदम उठाना पडा है। अब RBI ने महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें लोन में डूबे कर्ज (NPA) के रूप में अलग करना और अन्य निर्देश आदि शामिल है।
RBI ने कहा कि बैंक ने उधार खातों में पैसे का उपयोग करने और NPA को वर्गीकृत नहीं करने के कारण 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वसई विकास सहकारी बैंक ने आरबीआई के उस विशेष निर्देश का भी पालन नहीं किया जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बैंक के बही-खाते और लाभ-हानि खाते पर उसके कम से कम तीन निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।
RBI ने इससे पहले Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर कुछ उल्लंघनों पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना (Monetry Penalty) लगाया। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि Paytm Payments Bank के ऑथराइजेशन के फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने के आवेदन की जांच करने पर, RBI ने पाया कि PPBL ने ऐसी जानकारी दी थी, जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी।