RBI ने महाराष्ट्र के इस बैंक पर लगाया 90 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या रही वजह

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बार फिर महाराष्ट्र के बैंक पर जुर्माना लगाया है

अपडेटेड Oct 27, 2021 पर 12:03 PM

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)  ने एक बार फिर महाराष्ट्र के बैंक पर जुर्माना लगाया है। RBI की सख्ती के बावजूद कई बैंक लगातार नियमों का पालन नहीं कर रहे जिसके कारण RBI को यह कदम उठाना पडा है। अब RBI ने महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें लोन में डूबे कर्ज (NPA) के रूप में अलग करना और अन्य निर्देश आदि शामिल है।

ये रही वजह

RBI ने कहा कि बैंक ने उधार खातों में पैसे का उपयोग करने और NPA को वर्गीकृत नहीं करने के कारण 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वसई विकास सहकारी बैंक ने आरबीआई के उस विशेष निर्देश का भी पालन नहीं किया जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बैंक के बही-खाते और लाभ-हानि खाते पर उसके कम से कम तीन निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

RBI ने Paytm Payments Banks पर लगाया एक करोड़ रुपए का जुर्माना

RBI ने कहा कि 31 मार्च 2019 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद यह खुलासा हुआ।


RBI ने इससे पहले Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर कुछ उल्लंघनों पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना (Monetry Penalty) लगाया। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि Paytm Payments Bank के ऑथराइजेशन के फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने के आवेदन की जांच करने पर, RBI ने पाया कि PPBL ने ऐसी जानकारी दी थी, जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी।

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।