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लोन रिकवरी में जोर-जबरदस्ती पर लगेगी रोक, RBI जल्द इश्यू करेगा गाइडलाइंस

अभी रिकवरी एजेंट्स और लोन रिकवरी से जुड़े व्यवहार को लेकर रेगुलेटेड एंटिटीज की अलग-अलग कैटेगरीज के लिए अलग-अलग निर्देश लागू होते हैं। केंद्रीय बैंक ने रिकवरी एजेंट्स के इस्तेमाल और लोन रिकवरी के दूसरे पहलुओं को रिव्यू करने का फैसला किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 06, 2026 पर 4:35 PM
लोन रिकवरी में जोर-जबरदस्ती पर लगेगी रोक, RBI जल्द इश्यू करेगा गाइडलाइंस
आरबीआई ने कहा है कि वह फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की मिस-सेलिंग को रोकने के लिए भी सख्त नियम बनाएगा।

लोन रिकवरी में बैंक और एनबीएफसी की मनमानी पर रोक लगेगी। आम लोगों के हित में आरबीआई इसके लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। केंद्रीय बैंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस पेश करने वाला है। इसमें यह बताया जाएगा कि बैंक और एनबीएफसी लोन रिकवरी में किस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करेंगी। केंद्रीय बैंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मिस-सेलिंग को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने जा रहा है।

RBI लोन रिकवरी के तौर-तरीकों पर गाइडलाइंस जारी करेगा

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 फरवरी को इस बारे में बताया। उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर बनाए रखने का ऐलान किया। आरबीआई के नोट के मुताबिक, अभी रिकवरी एजेंट्स और लोन रिकवरी से जुड़े व्यवहार को लेकर रेगुलेटेड एंटिटीज की अलग-अलग कैटेगरीज के लिए अलग-अलग निर्देश लागू होते हैं। केंद्रीय बैंक ने रिकवरी एजेंट्स के इस्तेमाल और लोन रिकवरी के दूसरे पहलुओं को रिव्यू करने का फैसला किया है।

लोन रिकवरी में जोर-जबर्दस्ती पर लगेगी रोक 

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