2000 रुपये का नोट अकाउंट में जमा करना चाहते हैं? जानिए कितने रुपये डिपॉजिट करने पर PAN बताना पड़ेगा

लोग अपनी सुविधा से 2000 रुपये के नोट या तो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं या उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की गई है

अपडेटेड May 24, 2023 पर 1:07 PM
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अगर आपके या परिवार के किसी दूसरे सदस्य के पास 2000 रुपये के नोट हैं तो उसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं।

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 23 मई को कहा कि 2000 रुपये (rupee 2000 notes) के नोट पर केंद्रीय बैंक के फैसले से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी सुविधा से 2000 रुपये के नोट या तो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं या उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की गई है। बैंकों में यह सुविधा 23 मई से शुरू हो गई है। बताया जाता है कि बैंक डिपॉजिटर्स से कुछ जानकारियां मांग रहे हैं। इस बारे में बैंकों का एप्रोच एक जैसा नहीं है। अगर आप अपने अकाउंट में 2,000 रुपये के नोट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट से जुड़े नियम आप पर लागू होंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या कहता है नियम?

इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, सिंगल ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये से ज्यादा डिपॉजिट करने पर डिपॉजिटर्स को अपना पैन बताना जरूरी है। इसका उल्लेख इनकम टैक्स के रूल 114बी में किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपये से ज्यादा डिपॉजिट करता है तो उसे अपने पैन की डिटेल देनी होगी। अगर 50,000 रुपये से कम का डिपॉजिट किया जाता है तो पैन की डिटेल देना जरूरी नहीं है।


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उदाहरण से ऐसे समझें

इसे एक उदाहरण की मदद से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप 35,000 रुपये का डिपॉजिट 20,000 रुपये के नोट में करते हैं। उसके 20 दिन बाद 25,000 रुपये का डिपॉजिट 20,000 रुपये के नोट में करते हैं। इस तरह आप 21 दिन में कुल 60,000 रुपये का डिपॉजिट करते हैं। लेकिन, एक ट्रांजेक्शन में आपका डिपॉजिट अमाउंट 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं है। इसलिए, आपको दोनों ट्रांजेक्शन में बैंक को अपना पैन बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार में इस 60,000 रुपये का डिपॉजिट करते तो आपके लिए पैन की डिटेल बताना जरूरी होता।

RBI ने क्या कहा है?

रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने की भी सुविधा दी है। इसका मतलब है कि आप बैंक की ब्रांच में 2000 रुपये के नोट्स को एक्सचेंज कर उसके बदले दूसरी वैल्यू के नोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। इसका मतलब है कि आप एक बार में 20,000 रुपये के नोट ही एक्सचेंज कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपने बैंक के होम ब्रांच जाना जरूरी नहीं है। आपके घर या ऑफिस के करीब बैंक की जो शाखा है, उसमें जाकर आप एक्सचेंज कर सकते हैं।

इनकम टैक्स के नियम का क्या मकसद है?

अगर आपके या परिवार के किसी दूसरे सदस्य के पास 2000 रुपये के नोट हैं तो उसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। 50,000 रुपये से ज्यादा के डिपॉजिट पर पैन देने में कोई हर्ज नहीं है। दरअसल, 50,000 रुपये से ज्यादा के डिपॉजिट पर पैन बताने के इनकम टैक्स के नियम का मकसद ज्यादा वैल्यू के ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखना है।

बचत के पैसे जमा कराने में नुकसान नहीं

अगर आपके या परिवार के दूसरे सदस्य ने सेविंग्स के अपने पैसे को 2000 रुपये के नोट में रखा है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप 50,000 रुपये से ज्यादा अमाउंट एक बार में अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिलता है तो आप उसका सही उत्तर दे सकते हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।

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