सहारा समूह (Sahara Group) के प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के निधन के बाद एक बार फिर से इस समूह की चार सोसायटीज के डिपॉजिटर्स के अटके पैसे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने जुलाई में एक पोर्टल लॉन्च किया था। इसके जरिए डिपॉजिटर्स अपना पैसा वापस ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज (CRCS)-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। तब इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के तरीकों के बारे में भी बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च के अपने आदेश में सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज के डिपॉजिटर्स को राहत देते हुए सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट से 5000 करोड़ रुपये CRCS में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
