सहारा ग्रुप की चार ऑपरेटिव सोसाइटीज में जमा निवेशकों का पैसा जल्द वापस मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निवेशकों को रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने सीआरसीएस केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की आधिकारिक वेबसाइट https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/ पर पूरी तरह से ऑनलाइन क्लेम पोर्टल लॉन्च किया है। इससे निवेशकों को अब कहीं जाने या एजेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रिफंड क्लेम करने के लिए निवेशकों को सीआरसीएस पोर्टल पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और एक कैप्चा कोड भरना होता है। इसके बाद मोबाइल पर भेजा गया OTP वेरिफाई करना होता है। यदि निवेशक के पास आधार लिंक नहीं है तो पहले आधार लिंक करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर डिपोजिटर लॉगिन विकल्प का चयन कर आधार के आखिरी चार अंक, मोबाइल नंबर, और कैप्चा दर्ज करके ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद क्लेम फॉर्म में अपनी सोसाइटी का नाम चुनकर जमा राशि, पासबुक, और सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना होता है। अगर निवेशक ने चारों सोसाइटी में निवेश किया है तो सभी के लिए एक ही फॉर्म भरा जा सकता है।
सीआरसीएस रिफंड पोर्टल एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की वापसगिरी सहज और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। अब तक हजारों निवेशकों को उनके पैसे वापस मिल चुके हैं और आगे भी सरकार इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर रही है। निवेशक जल्द से जल्द अपने रिफंड के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन करें ताकि वे इस लाभ का हिस्सा बन सकें।
सरकार की यह पहल निवेशकों के विश्वास को पुनः स्थापित करने और फंसे हुए धन की वापसी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और किसी भी गैर आधिकारिक एजेंट या व्यक्तियों पर भरोसा न करें।