Electoral Bonds: सरकार ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की 17वीं किस्त जारी करने को मंजूरी मंगलवार को दी दी थी। यह 1 जुलाई से 10 जुलाई 2021 तक खुलेगी।

पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले यह मंजूरी दी गई है। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की कोशिशों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे (Cash donations to political parties) के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गई है। हालांकि, विपक्षी दल ऐसे बॉन्ड के जरिए चंदे में कथित पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जता रहे हैं।

SBI है अधिकृत बैंक

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) को 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच उसकी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

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SBI की ये 29 स्पेशल ब्रांच कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में हैं।

टैक्स में मिलेगा छूट का फायदा

अगर आप भी इन बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स की धारा 80GGC/80GGB के तहत इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट भी मिलती है। इसके अलावा, राजनीतिक दलों को Income Tax Act के Section 13A के तहत बॉन्ड के तौर पर चंदे मिलेंगे। पिछले कुछ सालों में चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड एक पॉपुलर माध्यम के तौर पर उभरा है।

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आखिर क्या है ये चुनावी बॉन्ड

केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे में पारदर्शी बनाए रखने के लिए FY 2017-18 के बजट में चुनावी बांड (Electoral Bond) शुरू करने का ऐलान किया था। चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है।

यह बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मल्टीपल में बेचे जा सकते हैं। राजनितिक दल 15 दिनों के अंदर वेरिफाइड अकाउंट से कैश में भुना सकते हैं।

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