ज्यादातर लोगों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में घर का खर्च चलाने की चिंता होती है। रेग्युलर इनकम सोर्स नहीं होने के कारण उनका गुजारा कैसे होगा। यहां आपको ऐसी ही सरकारी योजना के बारै में बता रहे हैं जिसमें आपको हर महीने 10,000 रुपये की इनकम होगी। सरकार की इस योजना के तहत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का फायदा मिल सकता है। सरकार की अटल पेंशन योजना में दोनों पति-पत्नी अलग-अलग निवेश करते हैं तो 10 हजार रुपये महीना पेंशन मिलेगी।
सरकार देती है रेगुलर इनकम की गारंटी
सरकार अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल के बाद 1000 से 5000 रुपये तक महीना पेंशन देने की गारंटी देती है। सरकार की इस स्कीम में 40 साल तक की उम्र तक के सभी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपये
योजना के तहत अकाउंट में हर महीने एक तय योगदान करने पर रिटायरमेंट के बाद 1 हजार रुपये से 5 हजार रुपये मंथली तक की पेंशन मिलेगी। सरकार हर 6 महीने में सिर्फ 1239 रुपए निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन 5000 रुपये महीना यानी 60,000 रुपये सालाना पेंशन की गारंटी दे रही है। पति-पत्नी दोनों निवेश करते हैं तो सालाना 1,20,000 रुपये मिलेंगे।
हर महीने देने होंगे 210 रुपये
मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5 हजार रुपये मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये देने होंगे। अगर यही पैसा हर तीन महीने में देते हैं तो 626 रुपये और छह महीने में देने पर 1,239 रुपये देने होंगे। महीने में 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए अगर 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक 42 रुपये देने होंगे।
कम उम्र में जुड़ने पर मिलेगा ज्यादा फायदा
मान लीजिए कि अगर 5 हजार पेंशन के लिए आप 35 की उम्र में जुड़ते हैं तो 25 साल तक हर 6 महीने में 5,323 रुपए जमा करना होगा। ऐसे में आपका कुल निवेश 2.66 लाख रुपये होगा, जिसपर आपको 5 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। जबकि 18 की उम्र में जुड़ने पर आपका कुल निवेश सिर्फ 1.04 लाख रुपये ही होगा। यानी एक ही पेंशन के लिए करीब 1.60 लाख रुपये ज्यादा निवेश करना होगा।
सरकारी योजना से जुड़ी अन्य बातें
- पेमेंट के लिए आपके पास तीन ऑप्शन हैं, मंथली निवेश, तिमाही निवेश या छमाही निवेश।
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत इसमें टैक्स छूट का फायदा मिलता है।
- एक सदस्य के नाम से सिर्फ 1 ही अकाउंट खुलेगा।
- अगर 60 साल के पहले या बाद में सदस्य की मौत हो जाती है, तो पेंशन की राशि वाइफ को मिलेगी।
- अगर सदस्य और वाइफ दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी।