SBI अलर्ट: 30 जून तक करा लें अपना ये काम, वरना नहीं निकाल पाएंगे अकाउंट से पैसा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है कि वे 30 जून, 2021 से पहले अपना KYC करा लें

अपडेटेड Jun 09, 2021 पर 5:39 PM

SBI: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है कि वे 30 जून, 2021 से पहले अपना KYC करा लें। बैंक ने कस्टमर्स को चेताया है कि अगर वे अपना PAN और आधार (Aadhaar) 30 जून तक लिंक नहीं कराते हैं तो उन्हें आगे ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत होगी और ऐसे कस्टमर्स का बैंक अकाउंट सस्पेंड हो सकता है।

आधार और पैन लिंक होना अनिवार्य


SBI ने ट्वीट करके अपने कस्टमर्स को जानकारी दी थी कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो PAN इनएक्टिव हो जाएगा और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है।

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SBI बैंक अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड


अब SBI ने एक और अलर्ट जारी कर उन सवालों का जवाब दिया है कि अगर आप 30 जून तक अपना KYC नहीं कराते हैं तो आपके साथ क्या होगा। SBI ने कहा कि बिना KYC के आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपके अकाउंट में जमा पैसा फ्रीज हो जाएगा। आप उस पैसे को नहीं निकाल सकेंगे। साथ ही आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।


SBI ने कहा कि अगर आपके बैंक अकाउंट से आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है तो आपको बैंक को दोबारा आधार और PAN भेजने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पहली बार जुलाई 2017 में पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी। हालांकि तब से अब तक सरकार कई बार इसकी डेडलाइन बढ़ा चुकी है।

आपको बता दें कि किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन में PAN होना अनिवार्य है। आप बैंक अकाउंट खुलवाएं, डीमैट अकाउंट खुलवाएं, किसी प्रॉप्टी की खरीद फरोख्त या पैसे से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो आपके पास PAN होना चाहिए।

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