स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India -SBI) ने नो योर कस्टमर (Know Your Customer -KYC) के लिए अपने ग्राहकों को कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की जमा करने की सुविधा दी है। ताकि KYC प्रक्रिया पूरी की जा सके। नो योर कस्टर (KYC) एक ऐसी प्रक्रिया है, जहां बैंक अपने ग्राहकों की पहचान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ताकि बैंक की सर्विस का दुरुपयोग ना हो। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराएंगे तो KYC प्रॉसेस का उपयोग किया जाता है। बैंक को समय समय पर अपने ग्राहकों की KYC डिटेल अपडेट करने की जरूरत होती रहती है। KYC प्रॉसेस पूरा करने के लिए बैंकों को ग्राहकों की बेसिक डिटेल्स को जमा करने और वेरिफाई करने की जरूरत होती है।
KYC कैसे करें अपडेट
बैंक के ग्राहकों को KYC अपडेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नजदीकी शाखा में जाना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। ग्राहकों को अपनी पहचान (Identity - ID) प्रूफ और एड्रेस का प्रूफ देना होगा।
देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने व्यक्तिगत, नाबालिग, NRI और स्मॉल अकाउंट होल्डर्स के लिए एक डॉक्यूमेट्स की लिस्ट तैयार की है। अगर आपका व्यक्तिगत अकाउंट है तो आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नाबालिग
अगर अकाउंट होल्डर नाबालिग है और उम्र 10 साल से कम है तो उनका ID प्रूफ लगेगा, जो अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर नाबालिग खुद अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति की पहचान या घर के पते के वेरिफेशन की प्रक्रिया दूसरे सामान्य केस के समान होगी।
NRI के लिए
अगर आप NRI हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो आप अपना पासपोर्ट (passport) या रेजीडेंस वीजा कॉपी (residence visa copies) दे सकते हैं। रेजीडेंस वीजा को फॉरेन ऑफिसर्स, नोटरी, इंडियन एम्बेसी, संबंधित बैंक के ऑफिसर द्वारा वारिफाई होना चाहिए।
RBI के नियमों के मुताबिक बैंकों को निश्चित समय के बाद अपने KYC को अपडेट कराना होगा। जिन ग्राहकों का KYC अपडेट नहीं है। बैंक को नोटिस देकर ग्राहकों को बताना होगा कि उनका KYC अपडेट नहीं है।
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