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SCSS: सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में समय से पहले पैसा निकालने के बदले नियम, जानिए डिटेल्स

SCSS: सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव कर दिया है। ये नए नियम 7 नवंबर 2023 से लागू हो गए हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme - SCSS) के नियमों में बदलाव के लिए 7 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 21, 2023 पर 11:55 AM
SCSS: सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में समय से पहले पैसा निकालने के बदले नियम, जानिए डिटेल्स
SCSS: सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव कर दिया है।

SCSS: सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव कर दिया है। ये नए नियम 7 नवंबर 2023 से लागू हो गए हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme - SCSS) के नियमों में बदलाव के लिए 7 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में समय से पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो ये नियम जरूर जान लें।

SCSS: क्या हैं समय से पहले पैसे निकालने के नए नियम?

नए नियमों के मुताबिक अगर एक साल की निवेश पीरियड खत्म होने से पहले पहले अकाउंट बंद किया जाता है, तो जमा पैसे का एक फीसदी हटा दिया जाएगा। पहले, यदि अकाउंट एक साल के पीरियड के खत्म होने से पहले बंद कर दिया जाता था, तो अमाउंट पर दिया गया ब्याज से वसूला जाता था और बैलेंस अमाउंट अकाउंट होल्डर को दे दिया जाता था।

पहले, जहां जब डिपॉजिट साल, दो साल, तीन साल या पांच साल के लिए किया जाता है लेकिन 6 महीने के बाद समय से पहले पैसा निकाला जाता है, लेकिन जमा की तारीख से एक साल की समाप्ति से पहले, उस खाते पर ब्याज दिया जाएगा। उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के रेट के आधार पर जिनते महीने पैसा जमा रहे हैं, उतने महीने ब्याज दिया जाएगा।

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