SEBI ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स को दी बड़ी राहत, नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन दिसंबर तक बढ़ाई

निवेशक एक घोषणा पत्र के जरिए किसी को नामित नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिहाज से डीमैट अकाउंट्स के लिए नॉमिनेशन का विकल्प स्वैच्छिक बना दिया गया है। समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी गई है। यानी इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है

अपडेटेड Sep 26, 2023 पर 9:14 PM
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत दी है।

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत दी है। सेबी ने नॉमिनी फाइल करने की समयसीमा को दिसंबर के अंत तक बढ़ाने का ऐलान किया है। निवेशक एक घोषणा पत्र के जरिए किसी को नामित नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिहाज से डीमैट अकाउंट्स के लिए नॉमिनेशन का विकल्प स्वैच्छिक बना दिया गया है। इसके अलावा, सेबी ने फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए पैन, नॉमिनेशन और केवाईसी डिटेल जमा करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी गई है। यानी इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है।

सेबी ने जारी किया सर्कुलर

सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों की संपत्ति सुरक्षित करने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को यह संपत्ति सौंपने में उनकी मदद करना है। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा, "डीमैट अकाउंट्स के संबंध में चॉइस ऑफ नॉमिनेशन का ब्योरा जमा करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।”


पहले 30 सितंबर थी अंतिम तारीख

सेबी ने पहले चेतावनी दी थी कि 30 सितंबर तक यह काम नहीं करने वालों का डीमैट अकाउंट 30 सितंबर 2023 से फ्रीज कर दिए जाएंगे। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी, आरटीए (रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) और लिस्टेड कंपनियों को "इस सर्कुलर के नियमों को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने" और "इस सर्कुलर के पालन की निगरानी" करने का भी निर्देश दिया है।

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