SSY: आपकी बेटी को नहीं होगी पैसों की कमी, सिर्फ 416 बचाने पर मिलेंगे 65 लाख रुपये

10 साल स कम उम्र की बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोला जा सकता है

अपडेटेड Sep 23, 2021 पर 11:54 AM

Sukanaya Samridhi Yojna: अगर आपके घर में छोटी बच्ची या बेटी है, उसकी पढ़ाई, शादी के लिए लगने वाले पैसों की जरूरत अब आसानी से पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना होगा। 10 साल स कम उम्र की बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोला जा सकता है। अपनी बेटी के लिए रोजाना 100 रुपये बचाकर 15 लाख रुपये और 416 रुपये बचाकर 65 लाख रुपये का फंड खड़ा कर सकते हैं, जो उसके बेहतर भविष्य के लिए काम आएगा।

जानिए क्या है सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है। जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है।

कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट


सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। करेंट फिस्कल ईयर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये तक सालाना जमा कर सकते हैं। फिलहाल इस पर 7.6 फीसदी ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में कोई भी शख्स अपनी दो बेटियों के लिए अकाउंट खुलवा सकता है। 21 साल की उम्र में बेटियां इस अकाउंट से पैसा निकाल सकती हैं। इस स्कीम में 9 साल 4 महीने में रकम डबल हो जाएगी।


कहां खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट



सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है।


मेच्योरिटी पर मिलेंगे 15 लाख रुपये से ज्यादा


अगर आप इस स्कीम में हर महीने 3000 रुपये का निवेश करते हैं यानी सालाना 36000 रुपये पर आपको 14 साल बाद 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से 9,11,574 रुपये मिलेंगे। 21 साल यानी मेच्योरिटी पर यह रकम करीब 15,22,221 रुपये हो जाएगी। यानी अगर आप रोजाना 100 रुपये बचा कर जमा करते हैं तो आप बेटी के लिए 15 लाख रुपये का फंड खड़ा कर सकते हैं। वहीं रोजाना 416 रुपये तक बचाकर 65 लाख रुपये जोड़ सकते हैं।


कब तक यह अकाउंट रहेगा जारी


सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के बाद यह बच्ची के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक जारी रखा जा सकता है।

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