Sukanya Samriddhi: 8.2% ब्याज वाली सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी की शादी के बाद पैसे निकालने का क्या है नियम? पढ़ें पूरी डिटेल

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में बेटी की शादी होने से खाता अपने आप बंद नहीं होता। सरकारी नियमों के अनुसार, 18 साल की उम्र के बाद शादी के आधार पर प्री-मैच्योर क्लोजर की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके लिए शादी से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद तक ही आवेदन किया जा सकता है। जानिए 8.2% ब्याज दर वाली इस सरकारी योजना के क्लोजर और डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े सभी नियम

अपडेटेड Sep 08, 2026 पर 9:12 AM
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यह खाता 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खुलवाया जा सकता है

Sukanya Samriddhi Yojana Marriage Rules: अगर आपने भी अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य और पढ़ाई के लिए 'सुकन्या समृद्धि योजना' (SSY) में खाता खुलवाया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या बेटी की शादी होते ही यह खाता अपने आप बंद हो जाता है या फिर इससे पैसे निकाले जा सकते हैं?

सरकारी नियमों के मुताबिक, शादी होने से खाता खुद-ब-खुद बंद नहीं होता, बल्कि इसके लिए सही समय पर आवेदन करना पड़ता है। फिलहाल केंद्र सरकार इस योजना पर 8.2% सालाना ब्याज दे रही है, जिसकी समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

आइए आपको बताते हैं कि बेटी की शादी के समय सुकन्या खाते से पैसे निकालने और इसे बंद करने का पूरा प्रोसेस क्या है।


शादी के समय खाता बंद करने का नियम

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता सामान्य तौर पर 21 साल में मैच्योर होता है, लेकिन बेटी की शादी के वक्त इसे समय से पहले बंद करने की छूट मिलती है।

उम्र की शर्त: खाताधारक बेटी की उम्र 18 साल पूरी होना अनिवार्य है। 18 साल से कम उम्र में शादी के आधार पर खाता बंद नहीं किया जा सकता।

समय की पाबंदी: शादी के आधार पर प्री-मैच्योर क्लोजर का आवेदन शादी की तय तारीख से 1 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद तक ही किया जा सकता है। अगर इस समय सीमा के बीत जाने के बाद आवेदन किया जाता है, तो शादी के आधार पर खाता बंद करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

जरूरी दस्तावेज: आवेदन के साथ उम्र का प्रमाण-पत्र और नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र जमा करना होता है।

सुकन्या समृद्धि योजना(SSY) के मुख्य नियम

सुकन्या समृद्धि योजना(SSY) के मुख्य नियम बेटी की शादी होने से खाता खुद-ब-खुद बंद नहीं होता, बल्कि इसके लिए सही समय पर आवेदन करना पड़ता है

कौन खुलवा सकता है खाता?

यह खाता 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खुलवाया जा सकता है। माता-पिता केवल मैनेजर के रूप में काम करते हैं। बेटी के 18 साल के होते ही खाते का संचालन खुद बेटी के हाथों में आ जाता है। इस योजना में धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।

निवेशकों के लिए काम की सलाह

अगर आपकी बेटी की शादी तय हो रही है और आप सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे निकालने की योजना बना रहे हैं, तो शादी की तारीख से कम से कम 1 महीने पहले सभी जरूरी कागजात तैयार कर डाकघर या बैंक शाखा में संपर्क करें।

शादी के 3 महीने बाद आवेदन करने पर आपको मैच्योरिटी (21 साल) पूरा होने का इंतजार करना पड़ सकता है। योजना की सटीक जानकारी के लिए इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें या किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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