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Sukanya Samriddhi: 8.2% ब्याज वाली सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी की शादी के बाद पैसे निकालने का क्या है नियम? पढ़ें पूरी डिटेल

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में बेटी की शादी होने से खाता अपने आप बंद नहीं होता। सरकारी नियमों के अनुसार, 18 साल की उम्र के बाद शादी के आधार पर प्री-मैच्योर क्लोजर की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके लिए शादी से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद तक ही आवेदन किया जा सकता है। जानिए 8.2% ब्याज दर वाली इस सरकारी योजना के क्लोजर और डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े सभी नियम

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Sep 08, 2026 पर 9:12 AM
Sukanya Samriddhi: 8.2% ब्याज वाली सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी की शादी के बाद पैसे निकालने का क्या है नियम? पढ़ें पूरी डिटेल
यह खाता 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खुलवाया जा सकता है

Sukanya Samriddhi Yojana Marriage Rules: अगर आपने भी अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य और पढ़ाई के लिए 'सुकन्या समृद्धि योजना' (SSY) में खाता खुलवाया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या बेटी की शादी होते ही यह खाता अपने आप बंद हो जाता है या फिर इससे पैसे निकाले जा सकते हैं?

सरकारी नियमों के मुताबिक, शादी होने से खाता खुद-ब-खुद बंद नहीं होता, बल्कि इसके लिए सही समय पर आवेदन करना पड़ता है। फिलहाल केंद्र सरकार इस योजना पर 8.2% सालाना ब्याज दे रही है, जिसकी समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

आइए आपको बताते हैं कि बेटी की शादी के समय सुकन्या खाते से पैसे निकालने और इसे बंद करने का पूरा प्रोसेस क्या है।

शादी के समय खाता बंद करने का नियम

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