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Tax Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं? जानिए AIS कैसे डाउनलोड करना है और इसमें क्या-क्या चेक करना है

Tax Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्सपेयर्स को अपनी सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी देनी जरूरी है। अगर आप कोई जानकारी डेक्लेयर करना भूल जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इसलिए एक्सर्ट्स रिटर्न भरने से पहले AIS में दी गई जानकारियों को चेक कर लेने की सलाह देते हैंं

अपडेटेड Jun 21, 2024 पर 9:42 AM
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रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) जरूरी है।

आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है? अगर नहीं तो आपको जल्द शुरू कर देना चाहिए। आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम समय का इंतजार करना ठीक नहीं है। रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) जरूरी है। इनमें आपको टीडीएस और दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आइए जानते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है।

AIS को कैसे डाउनलोड करें?

आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिटर्न-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको www.incometax.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर लॉग-इन करने के बाद आपको होमपेज पर 'AIS' पर क्लिक करना होगा। फिर आपको दो टैब -इंस्ट्रक्शंस और AIS दिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप AIS सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यूजरआईडी और पासवर्ड के लिए आपको पैन और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करना होगा।

AIS में आपको क्या देखना है?


इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपको अपनी हर इनकम के बारे में बताना जरूरी है। आपको अपने हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और TDS के बारे में भी जानना जरूरी है। इससे आईटीआर फॉर्म भरने में आपसे कोई जानकारी नहीं छूटेगी। एआईएस और फॉर्म 26एएस में टैक्सपेयर्स के ट्रांजेक्शन की पूरी हिस्ट्री होती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स दोनों को देखने के बाद ही आईटीआर फॉर्म भरने की सलाह देते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मिल सकता है नोटिस

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में कोई जानकारी देना भूल जाते हैं तो आपको आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप शेयर और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बेचने की जानकारी नहीं देते हैं तो आपको नॉन-डिसक्लोजर के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है।

AIS में गलत डेटा मिलने पर उसे ठीक करना होगा

अगर आपको फॉर्म-16, 26एएस और AIS में कोई डेटा गलत लगता है तो आपको उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर फीडबैक देना होगा। AIS में शिकायत के निपटारे के लिए एक सिस्टम है। इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन को वेरिफाइ करने के बाद आपको गलत डेटा दिखता है तो आप फीडबैक दे सकते हैं।

यह भी पढ़ें: Income Tax Filing 2024: फॉर्म-16 क्यों जरूरी है, रिटर्न फाइल करने के लिए इसका इस्तेमाल किस तरह करना होगा?

अगर आपको AIS के पार्ट बी में कोई गलती नजर आती है तो आप शिकायत कर सकते हैं। पार्ट बी में टैक्सपेयर की इनकम, TDS, स्पेशिफायड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आदि शामिल होते हैं। फीडबैक देने के लिए आपको 'बल्क फीडबैक सेलेक्ट करना होगा।' फिर उस खास ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको गलती दिखी है। फिर आपको 'कंटिन्यू' पर क्लिक करना होगा। फीडबैक ड्रॉपडाउन मेन्यू में शिकायत की वजह के बारे में बताना होगा। उसके बाद आपको 'सब्मिट' पर क्लिक करना होगा। अगर आपकी शिकायत स्वीकार कर ली जाती है तो एआईएस में डिडक्टर की तरफ से रिपोर्ट की गई वैल्यू के साथ ही फीडबैक के बाद मोडीफाइड वैल्यू की जानकारी दिखेगी।

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