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Tax Return Filing Guide: आपको आईटीआर-1 का इस्तेमाल करना चाहिए या आईटीआर-2 का?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटाने होंगे। उसके बाद आपको सही फॉर्म का चुनाव करना होगा। अगर आपने गलत फॉर्म का इस्तेमाल किया तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 15, 2024 पर 6:05 PM
Tax Return Filing Guide: आपको आईटीआर-1 का इस्तेमाल करना चाहिए या आईटीआर-2 का?
रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर रजिस्टर करना होगा।

आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने एंप्लॉयर (कंपनी) से फॉर्म 16 मिल गया होगा। इसकी मदद से आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आप नौकरी करते हैं और आपको बिजनेस या प्रोफेशन से किसी तरह की इनकम नहीं होती है तो आपको आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 2 में से एक का चुनाव करना होगा।

सही फॉर्म का करें चुनाव

ITR फाइल करने के लिए सही फॉर्म का चुनाव करना जरूरी है। गलत फॉर्म के जरिए रिटर्न फाइल करने से आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप फॉर्म 2 की जगह फॉर्म 1 का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बारे में पूरी जानकारी शेयर नहीं कर पाएंगे। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है।

आईटीआर 1 को सहज भी कहा जात है

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