फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट (Tax-Savings Investment) की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम को सेलेक्ट किया है तो 31 मार्च तक इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अब तक टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। मनीकंट्रोल आपको कुछ टिप्स बता रहा है, जिनका ध्यान रखने से आप टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट कर ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।
