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ITR Filing में बचें इन 10 गलतियों से, चूके तो जेब पर पड़ेगा भारी, आ सकता है नोटिस

10 ITR Filing Mistakes to avoid: यहां आईटीआर फाइलिंग में 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताया जा रहा है जिनसे बचा जाना चाहिए, क्योंकि इन गलतियों से रिफंड मिलने में देरी हो सकती है, टैक्स देनदारी बढ़ सकती है, इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है तो पेनाल्टी तक लग सकती है

Edited By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड May 28, 2026 पर 1:24 PM
ITR Filing में बचें इन 10 गलतियों से, चूके तो जेब पर पड़ेगा भारी, आ सकता है नोटिस
ITR Filing का पहला सबसे अहम काम सही आईटीआर फॉर्म चुनना है।

10 ITR Filing Mistakes to avoid: वित्त वर्ष 2026 (एसेसमेंट वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि इसे लेकर टैक्सपेयर्स को रिटर्न तैयार करने और इसे फाइल करने में सावधानी रखनी चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जिससे रिफंड मिलने में देरी हो सकती है, टैक्स देनदारी बढ़ सकती है, इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है तो पेनाल्टी तक लग सकती है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैक्सपेयर्स को अपने इनकम डिस्क्लोजर्स और टैक्स क्रेडिट्स को फॉर्म 26एएस, AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) और इनकम टैक्स पोर्टल पर मौजूद प्री-फिल्ड डेटा से मिलान कर लेना चाहिए। सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नायर के मुताबिक ऐसा करने से गलतियों और नोटिस आने की आशंका को कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिटर्न फाइल करने के बाद निर्धारित समय के भीतर ई-वेरिफिकेशन भी कर लेना चाहिए, नहीं तो रिटर्न मान्य नहीं होगा।

ITR Filing में बचे इन 10 गलतियों से

गलत आईटीआर फॉर्म चुनना

टैक्सपेयर्स ने गलत आईटीआर फॉर्म के तहत रिटर्न फाइल किया तो इसे डिफेक्टिव माना जाएगा और प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।

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