10 ITR Filing Mistakes to avoid: वित्त वर्ष 2026 (एसेसमेंट वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि इसे लेकर टैक्सपेयर्स को रिटर्न तैयार करने और इसे फाइल करने में सावधानी रखनी चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जिससे रिफंड मिलने में देरी हो सकती है, टैक्स देनदारी बढ़ सकती है, इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है तो पेनाल्टी तक लग सकती है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैक्सपेयर्स को अपने इनकम डिस्क्लोजर्स और टैक्स क्रेडिट्स को फॉर्म 26एएस, AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) और इनकम टैक्स पोर्टल पर मौजूद प्री-फिल्ड डेटा से मिलान कर लेना चाहिए। सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नायर के मुताबिक ऐसा करने से गलतियों और नोटिस आने की आशंका को कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिटर्न फाइल करने के बाद निर्धारित समय के भीतर ई-वेरिफिकेशन भी कर लेना चाहिए, नहीं तो रिटर्न मान्य नहीं होगा।
