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फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए रिटर्न भरने की शुरुआत के बाद अब तक 23,000 लोगों ने फाइल किया ITR

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 अप्रैल को बताया कि ITR 1, 2, 4 और 6 को 1 अप्रैल 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहले ही 23,000 रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन टैक्सपेयर्स को आईटी रिटर्न फाइल करने की सुविधा दे दी हो

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 04, 2024 पर 11:05 PM
फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए रिटर्न भरने की शुरुआत के बाद अब तक 23,000 लोगों ने फाइल किया ITR
सहज फॉर्म यानी ITR-1 उन लोगों द्वारा भरा जा सकता है, जिनकी इनकम 50 लाख रुपये सालाना तक है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि ITR 1, 2, 4 और 6 को 1 अप्रैल 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहले ही 23,000 रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन टैक्सपेयर्स को आईटी रिटर्न फाइल करने की सुविधा दे दी हो। इसका मकसद कंप्लायंस और टैक्सपेयर सर्विस को बेहतर बनाना है।

ITR फॉर्म 1 (सहज) और ITR फॉर्म 4 (सुगम) आसान फॉर्म हैं, जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं। ITR-2 उन लोगों द्वारा भरा जाता है, जिन्हें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से इनकम है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसने 1 अप्रैल से एसेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सुविधा उपलब्ध करा दी है।

CBDT का कहना है, 'ITR-1, ITR-2 और ITR-4 ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1 अप्रैल 2024 से टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध हैं। कंपनियां भी 1 अप्रैल से ITR-6 के जरिये अपना रिटर्न भर सकती हैं।' सहज फॉर्म उन लोगों द्वारा भरा जा सकता है, जिनकी इनकम 50 लाख रुपये सालाना तक है और जिन्हें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अन्य स्रोत (ब्याज) और कृषि संबंधी आय (5,000 रुपये तक) से इनकम होती है। सुगम फॉर्म लोगों, हिंदू अभिवाजित परिवार और फर्मों आदि द्वारा भरा जा सकता है।

वेतनभोगी टैक्सपेयर्स किसी भी वित्त वर्ष में नई और पुरानी टैक्स रिजीम में से कोई भी चुन सकते हैं, दोनों में से किसी में भी स्विच कर सकते हैं। सैलरी पाने वाले जिन टैक्सपेयर्स ने टीडीएस काटने के दौरान अपने एम्पलॉयर को ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प नहीं बताया है और फॉर्म 16 न्यू टैक्स रिजीम के आधार पर तैयार किया गया है वे आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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