ITR फाइलिंग से पहले क्या आपने फॉर्म 26AS चेक कर लिया है, जानिए गलती मिलने पर कैसे होगा करेक्शन

फॉर्म 26एएस में एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम से काटे गए TDS अमांउट और उसे सरकार के पास जमा करने की जानकारी होती है। कंपनी काटे गए अमाउंट को आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास जमा करती है

अपडेटेड Jul 10, 2022 पर 11:20 AM
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स में फॉर्म 26एएस भी शामिल है।

Income Tax Return फाइल करने से पहले आपको Form 16 को एक बार चेक कर लेना चाहिए। यह भी चेक करना जरूरी है कि टीडीएस सर्टिफिकेट में दिया गया TDS का अमाउंट फॉर्म 26AM में शामिल है या नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स में फॉर्म 26एएस भी शामिल है।

फॉर्म 26एएस में एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम से काटे गए TDS अमांउट और उसे सरकार के पास जमा करने की जानकारी होती है। कंपनी काटे गए अमाउंट को आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास जमा करती है। फॉर्म 26एएस में सैलरी के अलावा बैंक की तरफ से इंटरेस्ट इनकम पर काटे गए TDS और आपकी तरह से जमा एडवान्स टैक्स की जानकारी भी होती है।

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की गाड़ी खरीदते हैं तो डीलर के लिए आपसे TCS (Tax Collected at Source) काटना जरूरी है। आप जो कुल अमाउंट चुकाते हैं उसका एक फीसदी TCS के रूप में कलेक्ट किया जाता है। इसके एवज में डीलर को आपको फॉर्म 27डी जारी करेगा। आपसे लिए गए TCS अमाउंट की जानकारी भी Form 26AS में होती है।


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यह हो सकता है कि आपको जो TDS सर्टिफिकेट मिला है, उसमें दी गई जानकारी फॉर्म 26एएस में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती हो। कई वजह से फॉर्म 26एएस में दी गई जानकारियां गलत हो सकती हैं। गलत जानकारी में सुधार जरूरी है। सुधार की प्रकिया इस बात पर निर्भर करती है कि गलत जानकारी की वजह क्या है।

उदारहण के लिए आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास टैक्स जमा करने में गलती कर सकता है। ऐसा होने पर आपको टैक्स काटने वाली अपनी कंपनी या बैंक से संपर्क करना होगा। आपको कंपनी या बैंक से TDS रिटर्न को रिवाइज करने के लिए कहना होगा। दोबारा सही जानकारी के साथ टीडीएस रिटर्न फाइल करने पर आपके फॉर्म 26एएस में सही जानकारी दिखने लगेगी।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आपको पिछले वित्त वर्ष (2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न इस तारीख तक फाइल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना देना होगा। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपने फॉर्म 26एएस में दी गई जानकारी की जांच कर लेनी चाहिए। गलती होने पर आप रिटर्न फाइल करने से पहले उसे ठीक करा सकते हैं।

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First Published: Jul 09, 2022 4:52 PM

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