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इनकम टैक्स रिटर्न भरने में सही फॉर्म का इस्तेमाल जरूरी, ऐसी कैटगरी वाले नहीं भर पाएंगे ITR-1

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITRs) भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। यह तारीख 31 जुलाई है। लिहाजा, टैक्सपेयर्स को इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको कैपिटल गेन्स टैक्स स्टेटमेंट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 एएस, एन्युअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), सैलरी स्लिप, पिछले साल का ITR आदि इकट्ठा कर लेना चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 23, 2024 पर 4:01 PM
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में सही फॉर्म का इस्तेमाल जरूरी, ऐसी कैटगरी वाले नहीं भर पाएंगे ITR-1
अगर आप वेतनभोगी या पेंशनर हैं और आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, तो आपको ITR-1 या ITR-2 फॉर्म भरना होगा।

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITRs) भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। यह तारीख 31 जुलाई है। लिहाजा, टैक्सपेयर्स को इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको कैपिटल गेन्स टैक्स स्टेटमेंट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 एएस, एन्युअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), सैलरी स्लिप, पिछले साल का ITR आदि इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि रिटर्न भरने में किसी तरह की अड़चन पैदा न हो।

ITR-1 फॉर्म सबके लिए लागू नहीं

अगर आप वेतनभोगी या पेंशनर हैं और आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, तो आपको ITR-1 या ITR-2 फॉर्म भरना होगा। यह पक्का करें कि आप सही ITR फॉर्म भरें, क्योंकि गलत फॉर्म का इस्तेमाल करने पर आपका रिटर्न 'गड़बड़' हो सकता है।

ITR-1 के लिए योग्यता की जांच करें

आप अपना रिटर्न ITR-1 के जरिये नहीं भर सकते, अगर:

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