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Income tax audit filing की बढ़ाई गई डेडलाइन, अब 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे फाइलिंग

Income tax audit filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 25, 2025 पर 11:03 PM
Income tax audit filing  की बढ़ाई गई डेडलाइन, अब 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे फाइलिंग

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह फैसला उन टैक्स पेयर्स के लिए राहत लेकर आया है, जो प्राकृतिक आपदाओं या तकनीकी दिक्कतों के कारण समय पर दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे।

डेडलाइन बढ़ने का कारण

CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने यह निर्णय बाढ़ जैसी आपदाओं और ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लिया है। इससे प्रभावित करदाता अब अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पूरी तैयारी के साथ जमा कर सकते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। इस फैसले से जुर्माने और कानूनी दिक्कतों से बचने का मौका मिलेगा।

कौन कर सकता है टैक्स ऑडिट?

आयकर कानून के अनुसार, जिन व्यक्तियों या व्यवसायों का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है (कुछ स्थितियों में सीमा 10 करोड़ रुपये भी हो सकती है), उन्हें टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, जिनकी प्रोफेशनल कमाई 50 लाख रुपये से ऊपर हो, उन पर भी ऑडिट की पाबंदी होती है। ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है और इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जमा करानी होती है।

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