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ITR भरने के दौरान ये 5 गलतियां आपके लिए बन जाएंगी परेशानी का सबब

चूंकि आईटी रिटर्न भरते वक्त किसी तरह का दस्तावेजी सबूत नहीं मांगा जाता है, इसलिए कुछ लोग टैक्स रिफंड में छूट का गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, ऐसे में इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। हाल में ऐसा देखने को भी मिला है। लिहाजा, रिटर्न फाइल करते समय ईमानदारी बरतना सबसे बेहतर विकल्प है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 1:36 PM
ITR भरने के दौरान ये 5 गलतियां आपके लिए बन जाएंगी परेशानी का सबब
रिटर्न भरने के 30 दिनों के अंदर इसे वेरिफाई करना भी जरूरी होता है।

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काउंडाउन शुरू हो चुका है। आपको अपना रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होगा या फिर लेट रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। आइए, हम आपको बताते हैं कि रिटर्न भरते समय क्या करें और क्या नहीं करें:

टैक्स रिफंड के लिए फर्जी छूट क्लेम नहीं करे

इस साल वेतनभोगी तबके पर भी इकनम टैक्स की खास नजर है। क्लेम की गई कटौतियों पर कई लोगों को नोटिस भेजा गया है और उनसे दस्तावेजी सबूत मांग गए हैं। मनीकट्रोल (Moneycontrol) पहले भी बता चुका है कि कुछ टैक्सपेयर्स उन कटौतियों के लिए भी क्लेम करते हैं, जो उनके फॉर्म 16 में मौजूद नहीं हैं।

चूंकि आईटी रिटर्न भरते वक्त किसी तरह का दस्तावेजी सबूत नहीं मांगा जाता है, इसलिए कुछ लोग टैक्स रिफंड में छूट का गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, ऐसे में इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। हाल में ऐसा देखने को भी मिला है। लिहाजा, रिटर्न फाइल करते समय ईमानदारी बरतना सबसे बेहतर विकल्प है।

आमदनी के कई स्रोत होने पर सावधानी बरतना जरूरी

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