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GST रिटर्न फाइलिंग में देरी पर नहीं लगेगी लेट फीस, जानिए कब तक के लिए मिली छूट

CBIC ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर-4 (GSTR-4) की फाइलिंग में देरी के लिए 1 मई से 30 जून, 2022 तक के लिए लेट फीस माफ कर दी जाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड May 27, 2022 पर 8:49 AM
GST रिटर्न फाइलिंग में देरी पर नहीं लगेगी लेट फीस, जानिए कब तक के लिए मिली छूट
GST के नियमों के मुताबिक, जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी पर प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से लेट फीस लगाई जाती है

GST Return Filing late fee : सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के जीएसटी रिटर्न (GST returns) फाइलिंग में देरी पर दो महीने यानी जून तक के लिए लेट फीस माफ कर दी है। यह छूट कम्पोजिशन स्कीम (composition scheme) के तहत रजिस्टर्ड छोटे टैक्सपेयर्स को दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर-4 (GSTR-4) की फाइलिंग में देरी के लिए 1 मई से 30 जून, 2022 तक के लिए लेट फीस माफ कर दी जाएगी।

2,000 रुपये तक लगती है लेट फीस

कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हर साल जीएसटीआर-4 दाखिल करते हैं। GST के नियमों के मुताबिक, जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी पर प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से लेट फीस लगाई जाती है। हालांकि, अगर देय कर की कुल राशि शून्य है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है। अन्य मामलों में 2,000 रुपये तक लेट फीस वसूली जा सकती है।

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