GST Return Filing late fee : सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के जीएसटी रिटर्न (GST returns) फाइलिंग में देरी पर दो महीने यानी जून तक के लिए लेट फीस माफ कर दी है। यह छूट कम्पोजिशन स्कीम (composition scheme) के तहत रजिस्टर्ड छोटे टैक्सपेयर्स को दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर-4 (GSTR-4) की फाइलिंग में देरी के लिए 1 मई से 30 जून, 2022 तक के लिए लेट फीस माफ कर दी जाएगी।
