बात जब टैक्स सेविंग की आती है तो 80C और 80D का जिक्र सबसे पहले आता है। लोगों को 80C में निवेश लिमिट की जानकारी होती है। लेकिन बात जब 80D की हो तो वो सोच में पड़ जाते हैं। हेल्थ बीमा पिछले कुछ साल में काफी लोकप्रिय हो गए हैं। इसके चुकाए प्रीमियम पर 80D के तहत टैक्स छूट मिलती है।

कैसे क्लेम करें

खुद और परिवार यानी पत्नी, अभिभावक या 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हेल्थ बीमा पर चुकाए प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलता है। भाई या बहन के हेल्थ बीमा लेने पर यह छूट नहीं मिलेगी।  


कितनी मिलेगी टैक्स छूट

अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो खुद, पत्नी या 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हेल्थ बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपए की टैक्स छूट मिल सकती है।

माता-पिता के लिए हेल्थ बीमा का प्रीमियम चुकाने पर 25,000 रुपए की टैक्स छूट मिलेगी।

अगर आपकी या आपके माता पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो फिर 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। इसमें 5000 रुपए का प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप पर मिलने वाली छूट भी शामिल है।

एक नजर में

अपने और परिवार के हेल्थ बीमा पर 25,000 रुपए तक टैक्स छूट मिलेगी।

अपने परिवार और माता-पिता के लिए हेल्थ बीमा लेने पर 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी।

अपने, परिवार और 60 साल से ज्यादा उम्रदराज माता-पिता हैं तो 75,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी।

अगर किसी की उम्र 60 साल से ज्यादा हो और अभिभावकों के लिए भी हेल्थ बीमा लिया है तो उसके 1 लाख रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी।