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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है, जानिए क्या है नियम

31 दिसंबर, 2022 तक 5000 रुपये की पेनाल्टी के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन, टैक्स की रकम पर इंटरेस्ट लगेगा। अगर टैक्सपेयर की सालाना टैक्सबेल इनकम 5,00,000 रुपये से कम है तो उस पर सिर्फ 1000 रुपये पेनाल्टी लगेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 27, 2022 पर 1:27 PM
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है, जानिए क्या है नियम
31 दिसंबर, 2022 तक 5000 रुपये की पेनाल्टी के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन, टैक्स की रकम पर इंटरेस्ट लगेगा।

Income Tax Return Filing: क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है? अगर नहीं किया है तो जल्द कर दें। इसके लिए 31 जुलाई, 2022 डेडलाइन (Last date for ITR Filing) है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में सैलरी या दूसरे स्रोत से इनकम हुई है और वह 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति 31 जुलाई, 2022 तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो बाद में रिटर्न फाइलिंग पर उसे पेनाल्टी देनी होगी। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2022 तक पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ स्थितियों में टैक्सपेयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।

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