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क्या आप रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं? पेनाल्टी देकर भर सकते हैं FY24 के लिए रिटर्न

अगर कोई 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं फाइल करता है, तो इनकम टैक्स विभाग को यह जानकारी देकर अनुरोध किया जा सकता है कि कुछ वास्तविक कारणों से इसमें देरी हुई। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस अनुरोध पर विचार करते हुए देरी की बात मान लेता है, तो टैक्सपेयर 10,000 रुपये की पेनाल्टी देकर रिटर्न फाइल कर सकता है। साथ ही, बकाया राशि पर 1 पर्सेंट ब्याज भी देना होगा। टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 276CC के तहत कार्रवाई की जा सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 17, 2024 पर 8:59 PM
क्या आप रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं? पेनाल्टी देकर भर सकते हैं FY24 के लिए रिटर्न
अगर आप 31 जुलाई के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको लेट फाइलिंग के तौर पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड (देरी से) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा नजदीक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है, जबकि टैक्स रिटर्न की मूल तारीख 31 जुलाई 2024 थी।

बिलेटेड ITR फाइलिंग क्या है?

बिलेटेड ITR रिटर्न उस रिटर्न को कहते हैं, जो एसेसमेंट ईयर के दौरान 31 जुलाई के बाद से 31 दिसंबर तक फाइल किया जाता है।

क्या आपको बिलेटेड टैक्स रिटर्न के लिए पेनाल्टी देनी पड़ती है?

अगर आप 31 जुलाई के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको लेट फाइलिंग के तौर पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये सालाना से कम है, तो आपको लेट फाइलिंग के तौर पर 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा।

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