वित्त वर्ष 2021 (एसेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के तहत, पहले भरे रिटर्न में हुई गड़बड़ियों को सुधारा जा सकता है। संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म हो जाने के बाद इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139(8A) के तहत आपको अपने ITR में संशोधन करने की अनुमति होती है। अगर आपने गड़बड़ियों को नहीं सुधारा और टैक्स अथॉरिटी को इस बारे में पता चल जाता है, तो आप पर बकाया टैक्स का 200 पर्सेंट तक जुर्माना लग सकता है।
