Income Tax December Deadline: साल खत्म होने के साथ कई टैक्स से जुड़े काम टैक्सपेयर्स को निपटाने होते हैं। दिसंबर महीने में टैक्स डिडक्शन, एडवांस टैक्स पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन है। अगर आप पेनाल्टी से बचना चाहते हैं, तो इन टैक्स से जुड़ी डेडलाइन से पहले अपने काम जरूर निपटा लें। अगर आप इंडिविजुअल, बिजनेस, सरकारी ऑफिस का पार्ट हैं, तो दिसंबर 2024 के टैक्स कैलेंडर का ध्यान रखें। ताकि, नए साल में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। 31 दिसंबर तक टैक्स से जुड़े फायदे और कटौती का फायदा उठाने के लिए दिसंबर की डेडलाइन का फायदा उठाना जरूरी है। सही तारीखों को ध्यान में रखकर और अपनी रिटर्न का की टाइमलाइन का ध्यान रखकर आप दंड, पेनाल्टी और परेशानियों से बच सकते हैं। यहां जानें 31 दिसंबर से पहले टैक्स्पेयर्स को कौन-कौन से काम निपटाने हैं।
दिसंबर 2024 में इनकम टैक्स की डेडलाइन
नवंबर 2024 के लिए काटे गए या इकट्ठा किए गए टैक्स को जमा करने की अंतिम तिथि है। हालांकि, सरकारी ऑफिस बिना चालान पेश किये पेमेंट किये गए टैक्स की स्थिति में उसी दिन जमा करना अनिवार्य है।
फॉर्म 24G जमा करने की अंतिम तिथि - यह सरकारी ऑफिसों द्वारा नवंबर 2024 में बिना चालान पेश किए गए TDS/टीसीएस की जानकारी देने के लिए है।
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए तीसरी किश्त का एडवांस टैक्स पेमेंट।
अक्टूबर 2024 में कटे TDS प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि:
सेक्शन 194-IA - अचल संपत्ति पर TDS)
सेक्शन 194-IB - (किराए पर TDS)
सेक्शन 194M - (गैर-प्रोफेशनल कॉन्ट्रेक्ट सर्विस पर TDS)
फॉर्म 3BB जमा करने की अंतिम तिथि - यह स्टॉक एक्सचेंजों के ट्रांजेक्शन में रिवाइज क्लाइंट कोड की जानकारी देने के लिए है।
सेक्शन 194S (निश्चित व्यक्तियों के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर TDS) के तहत अक्टूबर 2024 के लिए TDS प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि।
चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करने की अंतिम तिथि - नवंबर 2024 के लिए सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स की जानकारी।
फॉर्म 3CEAD रिपोर्ट - भारतीय निवासी अंतरराष्ट्रीय ग्रुप के लिए रिपोर्टिंग ईयर 2023 (1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023) के लिए रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि, यदि समूह का मूल इकाई भारत के साथ समझौते वाले देश में नहीं है।
देर से या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि - यह तिथि सभी टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए है, बशर्ते कि 31 दिसंबर 2024 से पहले असेसमेंट पूरा न हुआ हो।